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नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेटर Shikhar Dhawan से जुड़े कानूनी विवाद में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धवन की पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह मामला वित्तीय लेनदेन और वैवाहिक विवाद से संबंधित बताया जा रहा है।

अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित राशि का लेनदेन किन परिस्थितियों में हुआ, इसका रिकॉर्ड और साक्ष्य स्पष्ट हैं, इसलिए रकम की वापसी उचित है।

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्‍नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्‍ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्‍ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्‍ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्‍ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्‍ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे श‍िखर धवन को लौटाना होगा।

यह विवाद धवन और उनकी पूर्व पत्नी के बीच वैवाहिक मतभेदों के बाद सामने आया था। दोनों के बीच संपत्ति, वित्तीय दावों और अन्य मुद्दों को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अदालत के इस फैसले को मामले में अहम मोड़ माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य और बैंकिंग रिकॉर्ड बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी या नहीं।

इस फैसले के बाद मामला फिर से चर्चा में है और क्रिकेट जगत के साथ-साथ कानूनी हलकों में भी इस पर नजर बनी हुई है।