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नई दिल्ली । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ को लेकर दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने पर कल सुनवाई होगी। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई ते हुए कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

RCB ने ने तर्क दिया है कि उस पर गलत आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर साफ बताया गया था कि पास लिमिटेड हैं। स्टेडियम के गेट दोपहर 1:45 बजे खुलने वाले थे लेकिन दोपहर 3 बजे ही खुले, जिससे भीड़ बढ़ गई।

4 जून को हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 75 घायल हुए थे। एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि भगदड़ मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 10 जून को एक साथ सुनवाई की जाए।

इवेंट आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ FIR को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है कि पुलिस भीड़ संभाल नहीं पाई। इस वजह से भगदड़ हुई। अब इन दोनों ही मामलों पर 10 जून को सुनवाई होगी।

दावा- पुलिस अफसर ने एक्स्ट्रा फोर्स मांगी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, DCP एमएन करिबासवना गौड़ा ने 4 जून को विक्ट्री परेड से पहले राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था- RCB की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों लोग पहुंच सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। सुरक्षा इंतजाम करना मुश्किल होगा। चिट्ठी सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से ही खतरे की जानकारी थी, तो इतने बड़े आयोजन की इजाजत क्यों दी गई।